
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा के 2025 विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इस याचिका पर चुनाव आयोग और आप नेता अरविंद केजरीवाल तथा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सहित 23 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये सभी उम्मीदवार नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई को तय की है।
यह याचिका विश्वनाथ अग्रवाल नामक व्यक्ति ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को शून्य घोषित करने और चुनाव आयोग को इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है।
अग्रवाल का दावा है कि उन्होंने 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर नामांकन भरने का प्रयास किया था। इसके बावजूद उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।
2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया था। वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले थे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हुए थे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।
नई दिल्ली सीट पर जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवेश वर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस –
High court notice to pravesh verma on petition challenging his victory in new delhi seat