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भ्रष्टाचार मामले में विधायक रमन अरोड़ा, समधी राज कुमार मदान और निगम कर्मचारी हरप्रीत कौर की जमानत याचिका खारिज - Bail plea of ​​MLA ram arora, Samadhi raj kumar madan and corporation employee harpreet kaur rejected in corruption case

भ्रष्टाचार मामले में विधायक रमन अरोड़ा, समधी राज कुमार मदान और निगम कर्मचारी हरप्रीत कौर की जमानत याचिका खारिज – Bail plea of ​​MLA ram arora, Samadhi raj kumar madan and corporation employee harpreet kaur rejected in corruption case

राजकुमार – पंजाब के जिला जालंधर से एक बड़ी खबर सामने आई है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किए गए जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा, उनके समधी राज कुमार मदान और निगम कर्मचारी हरप्रीत कौर की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं।

एडिशनल सेशन जज कम स्पेशल जज जसविन्द्र सिंह की अदालत में तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील रिशी भारद्वाज ने विजिलेंस विभाग की ओर से ठोस दस्तावेजी सबूतों के साथ अदालत में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

गौरतलब है कि तीनों आरोपियों को हाल ही में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है।

 

भ्रष्टाचार मामले में विधायक रमन अरोड़ा, समधी राज कुमार मदान और निगम कर्मचारी हरप्रीत कौर की जमानत याचिका खारिज –

Bail plea of ​​MLA ram arora, Samadhi raj kumar madan and corporation employee harpreet kaur rejected in corruption case

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